गोगो पेपर बेचने वालों के विरूद्ध छावनी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 गिरफ्तार

आरोपियों के विरूद्ध इस्तगाशा क्र0-227/2025 धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई

*मादक पदार्थ पीने के साधन गोगो पेपर उपलब्ध कराने वाले के विरूद्ध दुर्ग पुलिस की कार्यवाही*
*गोगो पेपर बेचने वालों के विरूद्ध की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही*

भिलाई : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि *थाना वैशाली नगर में दिनांक 11.08.2025 को 18 नंबर रोड़ कैम्प-1 स्थित पान ठेले मे अनावेदक राम मोहन साहू पिता स्व0 सुचिता साहू उम्र 55 वर्ष साकिन कैम्प-1 18 न0 रोड़ सुभाष चौक द्वारा अपने पान ठेले में मादक पदार्थ पीने का साधन गोगो पेपर उपलब्ध कराया जा रहा था ।जिससे आमजनो में भारी आक्रोश व्याप्त था।

अनावेदक को कई बार मादक पदार्थ पीने का साधन गोगो पेपर बेचने से मना किया गया था उसके बाद भी अनावेदक राम मोहन साहू द्वारा अपने पान ठेले में मादक पदार्थ पीने का साधन गोगो पेपर* उपलब्ध कराया जा रहा था जिससे अनावेदक को प्रतिबंधित करने हेतु अनावेदक के विरूद्ध इस्तगाशा क्र0-227/2025 धारा 126, 135(3) बीएनएसएस का ईस्तगाशा तैयार* कर माननीय एसडीएम न्यायालय छावनी को प्रस्तुत किया गया है।

ठीक उसी प्रकार थाना छावनी अंतर्गत दिनांक 12/08/2025 को सरकुलर मार्केट के पास भिलाई मे गोगो बेचने की शिकायत* की बात को लेकर वाद विवाद कर काफी गाली गलौज हो रहे जिससे मोहल्ले व आम जन मे काफा आक्रोस का वातावरण है *गोगो बेचने से बच्चो मे बुरी आदते बन रही है जिनसे लोगो को समझाइस दी गई है ।

आरोपी भूपेन्द्र साहू पिता रूप सिंह उम्र 38 वर्ष कैम्प 02 भिलाई, संजय कुमार मेहर पिता स्व. तुकाराम मेहर उम्र 54 वर्ष निवासी 18 नम्बर रोड कैम्प 01 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग छ.ग. के विरूद्ध धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत् प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया ।

👉ये हैं आरोपीगण : 1. राम मोहन साहू, उम्र 55 वर्ष कैंप 1 भिलाई, 2. भूपेंद्र साहू उम्र 38 साल कैंप 2 भिलाई, 3. संजय कुमार मेहर उम्र 54 वर्ष कैंप 1 भिलाई ये सभी भिलाई।

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