शराब तस्करी में महिला गिरफ्तार, आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई

शशिकांत सनसनी ठेलकाडीह छत्तीसगढ़
ठेलकाडीह थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला न केवल कानून का उल्लंघन, बल्कि बदलते सामाजिक परिदृश्य की भी गंभीर तस्वीर पेश करता है, जहाँ महिलाएं भी अब इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाई जा रही हैं।
मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई
पुलिस सूत्रों के अनुसार, थाना ठेलकाडीह की टीम 4 अगस्त को ग्राम डंगनिया की ओर देहात भ्रमण पर थी। उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक महिला — प्रभा बाई साहू, निवासी राजनांदगांव — अवैध अंग्रेजी शराब लेकर पदुमतरा गांव में प्रवेश करने वाली है।
पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए पदुमतरा पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर दी। कुछ समय बाद जैसे ही संदिग्ध महिला लोधी बस सर्विस से उतरी, पुलिस ने उसे रोका और तलाशी ली।
दो बोरियों में छिपी थी शराब
तलाशी के दौरान दो बोरियों में छिपाकर रखे गए कुल 30 पौवा अंग्रेजी व्हिस्की बरामद हुए, जिसकी अनुमानित कीमत ₹3600 बताई गई है।
दस्तावेज नहीं होने पर गिरफ्तार
पूछताछ के दौरान आरोपी महिला शराब के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिसके चलते पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस की सख़्ती जारी
ठेलकाडीह पुलिस का कहना है कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा, और इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।