“प्रभा साहू” ने की बंदोबस्त त्रुटि सुधार करने के नाम पर महिला के सांथ धोखाधड़ी
अरोपिया से 01 वेगन आर कार, 01 विवो कंपनी का मोबाईल एव 1,96,280/- रूपए के सोने चांदी का बिल किया गया जब्त

*सुपेला पुलिस की बड़ी कार्यवाही*
*बंदोबस्त त्रुटि सुधार करने के नाम पर महिला के सांथ धोखाधड़ी*
*खुद को वकील बताकर 5,38,000/- रूपए की धोखाधड़ी*
*अपराध कायम होने के तुरंत बाद की गई गिरफ्तारी*
*अरोपिया से 01 वेगन आर कार, 01 विवो कंपनी का मोबाईल एव 1,96,280/- रूपए के सोने चांदी का बिल किया गया जब्त*
भिलाई : “प्रार्थी तृप्ती यादव” निवासी विद्या विहार नेहरू नगर वेस्ट थाना आकर रिपोर्ट लिखाई की इसके पिता के नाम पर कातुलबोर्ड में आवासीय भूमि है, जिसमें बंदोबस्त त्रुटि सुधार कराया जाना था। जिस पर आरोपिया “प्रभा साहू” ने प्रार्थिया से अपने आप को अधिवक्ता बताकर तुम्हारा काम आसानी से करवा दुगी कहकर 2,00,000/- रूपए नगद व ऑनलाईन 3,38,000/- रुपए प्राप्त कर, धोखाधडी किए जाने की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई।
वही दिनांक 12.08.2025 को आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 947/2025 धारा 319(2), 318(2), बीएनएस पंजीबद्ध करा विवेचना में लिया गया। तथा अपराध पंजीबद्ध होने के पश्चात आरोपिया की तलाश में सुपेला पुलिस जुट गई. आरोपिया को उसके ठिकाना से गिरफ्तर कर दिनांक 12.08.2025 को न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक विजय यादव, सउनि अजय शंकर अविनाशी, आर. सुर्यप्रताप सिंह, महिला आर. मधु सिंह, का विशेष योगदान रहा।
*ये है आरोपिया नाम* – प्रभा साहु पति राधेश्याम साहु उम्र 31 साल पता ग्राम डोमा, भखारा धमतरी वर्तमान निवास :- गोल्फ ग्रीन सेजबहार, ब्लाक 24 प्लाट 5 देवेन्द्र नगर रायपुर