नाबालिक बालक को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी चाचा गिरफ्तार
खजानी दिलाने के बहाने कपड़े से मुंह दबाकर बनाया हवस का शिकार
नाबालिक बालक को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी चाचा गिरफ्तार
खजानी दिलाने के बहाने कपड़े से मुंह दबाकर बनाया हवस का शिकार
⁕ आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया
दिनांक 10.11.2025 को प्रार्थी द्वारा थाना चिखली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके नाबालिक भतीजे को आरोपी बलवंत सुखदेवे ने खजानी दिलाने के बहाने अपने साथ जबरदस्ती ले जाकर अपने मकान में कपड़े से मुंह दबाकर दुष्कर्म किया तथा घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दी।
रिपोर्ट के आधार पर थाना चिखली में धारा 137(2), 351(2) बीएनएस एवं 4(2) पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए इसकी जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में चिखली पुलिस ने विभिन्न टीमों का गठन कर आरोपी की पतासाजी हेतु शिवनगर क्षेत्र में दबिश दी।
दबिश के दौरान आरोपी अपने मकान के एक कोने में छिपा हुआ मिला, जिसे अभिरक्षा में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी बलवंत राव उर्फ सुखदेवे, पिता स्व. केशव राव, उम्र 55 वर्ष, निवासी शिवनगर वार्ड क्रमांक-04, थाना/चौकी चिखली, जिला राजनांदगांव (छ.ग.) ने अपराध स्वीकार किया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान
उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई (चौकी प्रभारी),म.प्र.आर. वंदना पटले,आरक्षक आदित्य सोलंकी,आरक्षक सुनील बैरागी
आरक्षक गोपाल पैकरा,आरक्षक चन्द्रकपूर आयामतथा चौकी चिखली का समस्त स्टाफ


